शाहगंज में अवैध निर्माण सील 6000 वर्गमीटर में बस रही अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर

City/ STATE'S अवैध आग आगरा विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश

तहकीकात TODAY 

रिपोर्ट – फरहान खान/ मोनिस उद्दीन 

आगरा। आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) ने शहर में अवैध निर्माण और अनाधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए बुधवार को शाहगंज क्षेत्र में एक अवैध निर्माण को सील कर दिया, जबकि करीब 6000 वर्गमीटर क्षेत्र में विकसित की जा रही अनाधिकृत कॉलोनी पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। एडीए की प्रवर्तन टीम ने बिचपुरी रोड स्थित यशवंती मार्केट के सामने बांसुरी हाउस परिसर में लगभग 400 वर्गमीटर क्षेत्रफल में बिना स्वीकृत मानचित्र के किए जा रहे निर्माण को उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा 28(क)(1) के तहत सील कर दिया।

इसके अलावा आगरा-फतेहपुर सीकरी मार्ग पर कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान के पास लगभग 6000 वर्गमीटर भूमि पर विकसित की जा रही अनाधिकृत कॉलोनी के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए धारा-27 के अंतर्गत ध्वस्तीकरण अभियान चलाया गया। यह कार्रवाई प्रभारी प्रवर्तन के निर्देशन में सहायक अभियंता, अवर अभियंता, प्रवर्तन सुपरवाइजर, सचल दस्ता और जेसीबी की मौजूदगी में संपन्न कराई गई।

आगरा विकास प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि शहर में अवैध निर्माण और अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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