तहकीकात TODAY
रिपोर्ट – फरहान खान/ जाहिद सलमानी
आगरा। जिला बदर किए जाने के बावजूद न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर जनपद में प्रवेश करने वाले एक आरोपी को थाना शाहगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश गुंडा निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार, आरिफ पुत्र भूरा, निवासी सोरों कटरा, थाना शाहगंज, को वर्ष 2026 में जिला बदर किया गया था। न्यायालय के आदेश की नोटिस भी उसे विधिवत तामील कराई गई थी, लेकिन इसके बावजूद वह प्रतिबंध अवधि में आगरा जनपद में प्रवेश कर गया। शनिवार को थाना शाहगंज पुलिस टीम क्षेत्र में चेकिंग और गश्त कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने सत्य नगर स्थित कलारी वाली गली में एक मकान के बाहर से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मु0अ0सं0 369/26 के तहत धारा 3/10 उत्तर प्रदेश गुंडा निवारण अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक आरोपी के खिलाफ चोरी, आबकारी अधिनियम, एनडीपीएस एक्ट सहित कई गंभीर आपराधिक मुकदमे पहले से दर्ज हैं। यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त के निर्देशन एवं डीसीपी सिटी के नेतृत्व में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना शाहगंज पुलिस द्वारा की गई।





