तहकीकात TODAY
रिपोर्ट – फरहान खान/ मोनिस उद्दीन
आगरा। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संजय कुमार मलिक के मार्गदर्शन में बुधवार को जिला कारागार, आगरा की महिला बैरक में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में महिला बंदियों को उनके संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों की विस्तृत जानकारी दी गई।

शिविर के दौरान महिला बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता, लोक अदालत, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, दहेज प्रतिषेध कानून, महिला एवं बाल अधिकारों तथा विभिन्न सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। साथ ही बताया गया कि आर्थिक रूप से कमजोर या अन्य कारणों से न्याय पाने में असमर्थ व्यक्तियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता और विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। कार्यक्रम में महिला बंदियों की समस्याओं और जिज्ञासाओं को गंभीरता से सुना गया तथा उनके समाधान के लिए आवश्यक कानूनी परामर्श भी दिया गया।

इस दौरान जिला कारागार की महिला बैरक का निरीक्षण कर बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही आवास, भोजन, चिकित्सा, स्वच्छता, पेयजल, परामर्श सेवाओं और अन्य मूलभूत सुविधाओं का भी जायजा लिया गया। शिविर में कारागार अधीक्षक हरिओम शर्मा, उप कारापाल अंजनी कुमार, मेघा सहित कारागार के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान महिला बंदियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और गरिमापूर्ण जीवन के लिए की जा रही व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया गया।





