तहकीकात TODAY
रिपोर्ट — फरहान खान / राजकुमार मीना
आगरा। जनपद में संचालित निजी क्लबों, होटलों और संस्थानों में चल रहे तरणताल (स्विमिंग पूल) एवं जिम संचालकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी संजय शर्मा ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार वर्ष 2026-27 के लिए सभी तरणताल और जिम का पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए अंतिम तिथि 20 मई 2026 निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि आगरा जनपद में संचालित सभी निजी प्रतिष्ठानों, क्लबों, होटलों और संस्थानों के संचालक तय समय सीमा के भीतर अपना पंजीकरण अवश्य करा लें। बिना पंजीकरण संचालित होने वाले तरणताल और जिम को अवैध माना जाएगा और उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी ने बताया कि पंजीकरण के लिए संचालक किसी भी कार्य दिवस में क्षेत्रीय खेल कार्यालय, एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम, आगरा से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। पंजीकरण के बाद ही मानकों के अनुरूप नियमानुसार संचालन की अनुमति होगी।
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उन्होंने स्पष्ट किया कि विभाग द्वारा समय-समय पर निरीक्षण भी किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान यदि कोई तरणताल या जिम बिना पंजीकरण संचालित पाया गया तो उसके खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य जनपद में संचालित खेल एवं फिटनेस संस्थानों को सुरक्षित, मानक अनुरूप और व्यवस्थित बनाना है, ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। विभाग ने सभी संचालकों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करते हुए शीघ्र पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें।





