तहकीकात TODAY
रिपोर्ट – फरहान खान/ मोनिस उद्दीन
आगरा। बहुचर्चित गोल्डी अपहरण कांड में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी शोएब को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मजबूत साक्ष्यों और पुलिस की प्रभावी पैरवी के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया, जिससे पीड़ित परिवार को बड़ी राहत मिली है। यह मामला अक्टूबर 2025 का है, जब थाना ताजगंज क्षेत्र की पुरानी मंडी से घर के बाहर अपने दादा के साथ खेल रही चार वर्षीय मासूम गोल्डी को आरोपी शोएब बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसमें आरोपी बच्ची का हाथ पकड़कर ले जाता हुआ दिखाई दिया था।

पुलिस जांच में सामने आया कि बच्ची का अपहरण मानव तस्करी अथवा बेचने के इरादे से किया गया था। इसके बाद आगरा और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दिल्ली से मासूम गोल्डी को सकुशल बरामद कर लिया था। मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और प्रभावी पैरवी को आधार बनाते हुए न्यायालय ने आरोपी शोएब को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली है, वहीं इसे बच्चों के खिलाफ अपराधों पर सख्त न्यायिक कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है।





