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रिपोर्ट – फरहान खान/ फैजान उद्दीन
आगरा। आगामी जन्माष्टमी पर्व को देखते हुए खाद्य पदार्थों में मिलावट और अमानक सामग्री की बिक्री पर रोक लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने विशेष प्रवर्तन एवं नमूना संग्रहण अभियान तेज कर दिया है। अभियान के तहत किराना स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपर मार्केट, रिटेल प्रतिष्ठानों, ऑनलाइन खाद्य आपूर्ति केंद्रों और रेस्टोरेंट का निरीक्षण कर कुल 35 खाद्य पदार्थों के नमूने संग्रहित किए गए। अभियान के दौरान फतेहाबाद स्थित हरेंद्र बाबू किराना स्टोर से बादाम गिरी और सेंधा नमक, जबकि जवारेवा किराना स्टोर से देसी घी और किशमिश के नमूने लिए गए।

इसी क्रम में रिलायंस रिटेल लिमिटेड, स्मार्ट बाजार, कॉसमॉस मॉल से किशमिश, पास्ता, मेथी दाना, मूंगफली और सरसों के तेल के नमूने लिए गए। एयरप्लाजा रिटेल होल्डिंग लिमिटेड से साबूदाना और मखाना तथा रिलायंस रिटेल लिमिटेड से स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क, सेंधा नमक, मूंगफली और साबूदाना के नमूने संग्रहित किए गए। बालूगंज स्थित ओम गौतम के प्रतिष्ठान से किशमिश, सिंघाड़ा आटा और साबूदाना तथा खाटू श्याम प्रोविजन स्टोर से कुट्टू मिगी और मखाना के नमूने लिए गए।

वहीं ZEPTO PVT. LTD., नामनेर से बादाम, नमक, खजूर, मखाना के दो नमूने, घी, कुट्टू का आटा और सूजी समेत कुल आठ नमूने संग्रहित किए गए। खाटू वाला डिपार्टमेंटल स्टोर, कमला नगर से साबूदाना और मूंगफली दाना के नमूने लिए गए। इसके अलावा NTEX Transportation Services Pvt. Ltd. (Big Basket), भोगीपुरा-अल्बतिया से कुट्टू का आटा, सेंधा नमक, राजगीरा आटा और मखाना के चार नमूने तथा टीटू किराना स्टोर, इमलाबाड़ा, फतेहपुर सीकरी से सरसों के तेल का नमूना लिया गया।

IGRS पर प्राप्त शिकायतों के क्रम में विभागीय टीम ने बफाती बिरयानी, राधे वाली गली, शिव नगर का निरीक्षण कर बिरयानी का नमूना लिया। वहीं क्वालिटी रेस्टोरेंट, लाल किला के सामने, अमर सिंह गेट से अरहर की दाल का नमूना संग्रहित किया गया। विभाग के अनुसार सभी नमूनों को नियमानुसार खाद्य प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा जा रहा है। जांच रिपोर्ट आने के बाद उसमें सामने आए तथ्यों के आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा संबंधित नियमों एवं विनियमों के तहत आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

जन्माष्टमी को देखते हुए विभाग की विशेष निगरानी कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, मखाना, सेंधा नमक, राजगीरा आटा, घी, दूध एवं दुग्ध उत्पाद, सूखे मेवे और खाद्य तेल समेत व्रत एवं सामान्य खाद्य पदार्थों पर है। मिलावट, मिथ्याछाप, अमानकता अथवा खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने लोगों से अपील की है कि खाद्य सामग्री विश्वसनीय एवं लाइसेंस प्राप्त प्रतिष्ठानों से ही खरीदें। पैक्ड सामान लेते समय निर्माण/पैकिंग और समाप्ति तिथि, बैच नंबर, FSSAI लाइसेंस/पंजीकरण संख्या और लेबलिंग की जांच जरूर करें। संदिग्ध या मिलावटी खाद्य पदार्थ की जानकारी विभाग को देने की भी अपील की गई है।





