अवैध निर्माण सील 5000 वर्गगज में बस रही अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर

City/ STATE'S आगरा आगरा विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश

तहकीकात TODAY 

रिपोर्ट – फरहान खान/ मोनिस उद्दीन 

आगरा। शहर में अवैध निर्माण और अनाधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) का अभियान लगातार तेज होता जा रहा है। गुरुवार को एडीए ने दो बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अवैध निर्माण को सील कर दिया, जबकि करीब 5000 वर्गगज में विकसित की जा रही एक अनाधिकृत कॉलोनी पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल रहा।

एडीए के अनुसार, वार्ड छत्ता-प्रथम के पथवारी, बेलनगंज में सुरेश अग्निहोत्री द्वारा बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण कराया जा रहा था। शिकायत और जांच के बाद उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा 28(क)(1) के तहत निर्माण को सील कर दिया गया, ताकि आगे किसी प्रकार का निर्माण कार्य न हो सके।

वहीं दूसरी बड़ी कार्रवाई हरीपर्वत-द्वितीय क्षेत्र के रूनकता स्थित रेणुकाधाम, शनिदेव मंदिर रोड पर की गई। यहां पंकज गोयल द्वारा लगभग 5000 वर्गगज भूमि पर प्लॉटिंग कर अनाधिकृत कॉलोनी विकसित की जा रही थी। एडीए की प्रवर्तन टीम ने उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा 27 के तहत जेसीबी की मदद से ध्वस्तीकरण अभियान चलाकर अवैध निर्माण को हटाया। यह कार्रवाई प्रभारी प्रवर्तन के निर्देशन में सहायक अभियंता, अवर अभियंता, सुपरवाइजर, प्रवर्तन टीम, सचल दस्ते और जेसीबी के सहयोग से संपन्न कराई गई।

एडीए अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शहर में अवैध निर्माण और बिना स्वीकृति विकसित की जा रही कॉलोनियों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। एडीए की इस कार्रवाई से अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मच गया है। प्राधिकरण ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी भूमि की खरीद-फरोख्त या निर्माण कार्य शुरू करने से पहले संबंधित विभाग से आवश्यक स्वीकृति अवश्य प्राप्त करें, ताकि भविष्य में किसी कानूनी कार्रवाई का सामना न करना पड़े।

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